SIM Card Rules 2026: अपने नाम की SIM किसी को देना पड़ सकता है भारी, 3 साल जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना
SIM Card Rules 2026: अगर आपके नाम पर जारी मोबाइल SIM कार्ड कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 21 सितंबर 2026 को नागरिकों को फर्जी SIM जारी करने, टेलीकॉम आइडेंटिफायर के दुरुपयोग और IMEI नंबर से छेड़छाड़ को लेकर चेतावनी दी है।

DoT के मुताबिक Telecommunications Act, 2023 के तहत कुछ निर्धारित उल्लंघनों पर 3 साल तक की जेल या ₹50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विभाग ने नागरिकों से अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की नियमित जांच करने और किसी अनजान नंबर की जानकारी मिलने पर उसे रिपोर्ट करने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ में 25 फर्जी मोबाइल कनेक्शन का मामला
DoT की ताजा चेतावनी के बीच छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है। विभाग के अनुसार एक Point of Sale (PoS) एजेंट ने नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट किए। मामले की जांच और री-वेरिफिकेशन के बाद संदिग्ध कनेक्शनों पर कार्रवाई की गई और संबंधित PoS एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिससे वह नए मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं कर सके।
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अपने नाम पर कितनी SIM चल रही हैं, ऐसे करें चेक
DoT के Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। अगर लिस्ट में ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है जिसे आपने जारी नहीं कराया है या जिसे आप पहचानते नहीं हैं, तो उसे रिपोर्ट करने और डिस्कनेक्ट कराने की सुविधा उपलब्ध है।
यह सुविधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी व्यक्ति के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर SIM जारी की जा सकती है और उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है।
अपनी SIM किसी दूसरे को देना क्यों पड़ सकता है भारी?
किसी व्यक्ति के नाम पर जारी SIM की पहचान उस subscriber से जुड़ी होती है। इसलिए अपनी पहचान पर जारी SIM को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से इस्तेमाल करने के लिए देना, बेचना या किराए पर देना जोखिम पैदा कर सकता है।
खास तौर पर अगर उस कनेक्शन का इस्तेमाल फर्जीवाड़े, impersonation या टेलीकॉम पहचान के दुरुपयोग में होता है, तो संबंधित कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। Telecommunications Act, 2023 की धारा 42 में कुछ टेलीकॉम पहचान से जुड़े अपराधों के लिए तीन साल तक की सजा और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
IMEI से छेड़छाड़ पर भी सख्त नियम
सिर्फ SIM ही नहीं, मोबाइल फोन के IMEI (International Mobile Equipment Identity) से छेड़छाड़ भी गंभीर मामला है। DoT के मुताबिक टेलीकॉम पहचानकर्ताओं, जिनमें IMEI शामिल है, के साथ छेड़छाड़ नेटवर्क की सुरक्षा और डिवाइस की पहचान को प्रभावित कर सकती है।
Sanchar Saathi के जरिए मोबाइल का IMEI भी चेक किया जा सकता है। आधिकारिक CEIR पोर्टल के अनुसार यूजर अपने फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर दर्ज करके उसकी genuineness जांच सकता है। IMEI जानने के लिए मोबाइल में *#06# डायल किया जा सकता है।
एक व्यक्ति के नाम पर कितनी SIM हो सकती हैं?
मौजूदा DoT नियमों के अनुसार सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है। इस सीमा से अधिक कनेक्शन पाए जाने पर DoT की ओर से री-वेरिफिकेशन और डिस्कनेक्शन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
Digital Intelligence Platform से निगरानी
DoT टेलीकॉम नेटवर्क में संदिग्ध और फर्जी कनेक्शनों की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स और Digital Intelligence Platform (DIP) जैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार पहले भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें डिस्कनेक्ट करने की कार्रवाई कर चुकी है। DoT के अनुसार ऐसे मामलों में PoS एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
अगर आपके नाम पर अनजान SIM मिले तो क्या करें?
अगर Sanchar Saathi पर आपके नाम से ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है जिसे आपने जारी नहीं कराया है, तो उसे नजरअंदाज न करें।
क्या करें:
- अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन चेक करें।
- अनजान नंबर की पहचान करें।
- संदिग्ध कनेक्शन को Sanchar Saathi के जरिए रिपोर्ट करें।
- जरूरत पड़ने पर उसे डिस्कनेक्ट कराने का अनुरोध करें।
- अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा करने से बचें।
- SIM या मोबाइल से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की स्थिति में संबंधित सेवा प्रदाता और अधिकारियों को सूचना दें।
SIM Card Rules 2026: याद रखें ये जरूरी बातें
| नियम/सावधानी | जानकारी |
|---|---|
| सामान्य SIM सीमा | 9 मोबाइल कनेक्शन |
| J&K, Assam और North-East | 6 मोबाइल कनेक्शन |
| अनजान SIM | Sanchar Saathi पर चेक करें |
| IMEI जांच | Sanchar Saathi/CEIR के जरिए |
| IMEI नंबर देखने का तरीका | *#06# |
| निर्दिष्ट टेलीकॉम अपराध | 3 साल तक जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है |
| फर्जी SIM जारी करना | कानूनी कार्रवाई का प्रावधान |
सावधानी ही सबसे जरूरी सुरक्षा
मोबाइल SIM आज बैंकिंग, OTP, सोशल मीडिया और कई डिजिटल सेवाओं से जुड़ी होती है। इसलिए अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी रखना जरूरी है। DoT की सलाह के मुताबिक नागरिकों को किसी अनजान SIM या टेलीकॉम पहचान के दुरुपयोग की स्थिति में समय रहते रिपोर्ट करनी चाहिए।
