Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ‘नो नॉन-वेज डे’, मांस की दुकानें और पशुवध गृह रहेंगे बंद
Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य शासन ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जन्माष्टमी के दिन राज्य में शराब बिक्री के साथ मांस की बिक्री पर भी रोक रहेगी।

4 सितंबर को पूरे प्रदेश में रहेगा Dry Day
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुसार 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब बेचने और परोसने पर पूरी रोक
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।
आदेश के अनुसार शुष्क दिवस की अवधि में शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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अवैध शराब पर आबकारी विभाग की नजर
जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के अलावा संभाग और राज्य स्तर के उड़नदस्ते भी निगरानी और कार्रवाई करेंगे। जांच दल संदिग्ध वाहनों और अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जन्माष्टमी पर मांस की दुकानें भी रहेंगी बंद
शराब के साथ जन्माष्टमी के दिन मांस की बिक्री पर भी रोक रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
नगरीय निकायों में आदेश का पालन जरूरी
विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संबंधित पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित विशिष्ट अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। इसी के तहत 4 सितंबर को नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले संबंधित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखना होगा। अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जन्माष्टमी पर क्या-क्या रहेगा बंद?
- देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें
- रेस्टोरेंट बार और होटल बार
- क्लब और अहाता
- शराब बेचने या परोसने वाले लाइसेंसी प्रतिष्ठान
- भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें
- नगरीय निकाय सीमा में पशुवध गृह
- मांस बिक्री की दुकानें
इस तरह 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर Dry Day और नगरीय क्षेत्रों में मांस बिक्री पर रोक रहेगी।
