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Gariaband Drone Ban: जिला जेल के 200 मीटर की परिधि में अब नहीं उड़ेगा ड्रोन, प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश

Gariaband: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बंदियों की सुरक्षा, जेल परिसर की संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला जेल के आसपास 200 मीटर की परिधि को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया गया है।

Gariaband Drone Ban

कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला जेल के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानवरहित विमान (UAV) या अन्य उड़ान उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश के पालन के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 एवं धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

प्रशासन का मानना है कि जेल परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने से बंदियों की सुरक्षा, जेल की गोपनीय गतिविधियों और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में जेल परिसरों के आसपास ड्रोन गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन संचालन करने वालों पर जुर्माना, जब्ती और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं।

आम नागरिकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने नागरिकों, ड्रोन ऑपरेटरों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों से आदेश का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि जेल परिसर के आसपास किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि पाए जाने पर तत्काल सूचना प्रशासन या पुलिस को दें।

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