Bilaspur Violence Update: बिलासपुर में बवाल के बाद धारा 144 लागू, 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
Bilaspur Violence Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर विवादित कमेंट को लेकर शुक्रवार रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, धरना और प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा।
इसके अलावा तलवार, चाकू, लाठी, भाला और अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और कुछ विशेष श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है।
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तोड़फोड़ और सड़क जाम पर भी सख्ती
प्रशासन ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क जाम करने और दहशत फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
Instagram कमेंट से शुरू हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में किए गए विवादित कमेंट को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच पथराव और मारपीट की स्थिति बन गई। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
