8th Pay Commission: पेंशनर्स को मिल सकते हैं 6.75 लाख रुपये एक्स्ट्रा! 15 साल का नियम बदलने की मांग
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन पेंशन कम्यूटेशन से जुड़े नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। मौजूदा नियम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन का 40% तक हिस्सा कम्यूट कर एकमुश्त राशि ले सकते हैं। इसके बदले उनकी मासिक पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा कम हो जाता है और करीब 15 साल बाद बहाल होता है।

15 साल का नियम घटाने की मांग
पेंशनर संगठनों की मांग है कि पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 से 12 साल किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मौजूदा नियम पुराने आर्थिक और वित्तीय मापदंडों पर आधारित है। ब्याज दर, महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव हो चुका है।
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11 साल में पेंशन बहाल हुई तो कितना फायदा?
पेंशनर संगठनों के अनुसार, अगर कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल कर दी जाती है, तो पेंशनर्स को करीब 4 साल पहले पूरी पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। एक उदाहरण के मुताबिक, 35,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले कर्मचारी को करीब 14,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन मिलने लगे तो चार साल में यह राशि लगभग 6.75 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह एक अनुमानित गणना है और वास्तविक लाभ पेंशन की राशि व अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा।
क्या 8वें वेतन आयोग में बदलेगा नियम?
फिलहाल 15 साल की अवधि घटाने का कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। यह पेंशनर संगठनों की मांग है। यदि 8वें वेतन आयोग या सरकार की ओर से इस पर बदलाव को मंजूरी मिलती है, तभी नियम बदलेगा। इसलिए 6.75 लाख रुपये के अतिरिक्त लाभ को अभी निश्चित लाभ नहीं माना जा सकता।
