Raipur Traffic News: ट्रैफिक पर सख्ती Raipur के प्रमुख रास्तों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
Raipur Traffic News: राजधानी Raipur में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम रोजाना सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा।

15 अप्रैल से लागू हुआ आदेश
पुलिस कमिश्नर Sanjeev Shukla ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन 19 मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
शहर में जिन प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश रोका गया है, उनमें शामिल हैं:
- तेलीबांधा थाना चौक
- कैनाल रोड (रिंग रोड-01)
- महावीर नगर चौक
- राजेंद्र नगर चौक
- पचपेड़ी नाका चौक
- संतोषीनगर चौक
- भाठागांव चौक
- कुशालपुर चौक
- रायपुरा चौक
- कचना रेलवे क्रॉसिंग
- डीडी नगर प्रवेश मार्ग
- अरिहंत नगर मार्ग
- टाटीबंध चौक
- हीरापुर टर्निंग
- गोगांव तिराहा (रिंग रोड-02)
- गोंदवारा तिराहा
- भनपुरी (पाटीदार भवन के पास)
- विधानसभा रोड VIP तिराहा
- एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड
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क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ समय से Raipur में भारी वाहनों के कारण:
- लंबा ट्रैफिक जाम
- सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी
- बाजार और रिहायशी इलाकों में भीड़
- स्कूल और ऑफिस टाइम में परेशानी
इन सभी समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
प्रशासन की अपील
यातायात पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों से अपील की है कि:
- निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्ग अपनाएं
- ट्रैफिक नियमों का पालन करें
- शहर के भीतर अनावश्यक प्रवेश से बचें
क्या होगा फायदा?
इस फैसले से शहर को कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है:
- ट्रैफिक जाम में कमी
- सड़क हादसों में गिरावट
- बाजार क्षेत्रों में बेहतर आवाजाही
- आम लोगों को राहत
