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Railway Rules: ट्रेन में दिव्यांग कोच में कौन कर सकता है यात्रा? Railway Board ने जारी किया नया स्पष्टीकरण

Railway Rules: भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। Railway Board ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित SLRD और LSLRD कोच में कौन-कौन यात्रा कर सकते हैं। यह नियम उन यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है जो अक्सर इन कोचों में बिना अनुमति यात्रा करते हैं।

Railway Rules


क्या होते हैं SLRD और LSLRD कोच?

ट्रेन के आगे और पीछे लगे गार्ड डिब्बों को SLRD (Seating-cum-Luggage Rake for Disabled) और LSLRD कहा जाता है। इन कोचों में दिव्यांग यात्रियों और कुछ मामलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं।

किन यात्रियों को यात्रा की अनुमति?

Railway Board के अनुसार, केवल दो श्रेणियों के यात्री इन कोचों में यात्रा कर सकते हैं:

  1. UDID कार्ड धारक दिव्यांगजन
    • Department of Empowerment of Persons with Disabilities द्वारा जारी वैध UDID (Unique Disability ID) कार्ड होना अनिवार्य
  2. रियायती किराया पाने वाले दिव्यांग यात्री
    • वे यात्री जिन्हें भारतीय रेलवे द्वारा concessional fare की सुविधा दी गई है

सिर्फ कार्ड नहीं, टिकट भी जरूरी

रेलवे ने साफ किया है कि:

  • केवल UDID कार्ड होना पर्याप्त नहीं है
  • वैध टिकट या यात्रा प्राधिकरण (Authority) होना अनिवार्य है

अनधिकृत यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई

दिव्यांग कोच में अक्सर अन्य यात्री कब्जा कर लेते हैं। अब रेलवे ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि:
अनधिकृत यात्रा करने वालों पर Railway Act 1989 के तहत कार्रवाई होगी
जुर्माना और कानूनी दंड दोनों लागू हो सकते हैं

क्यों जरूरी है यह नियम?

  • दिव्यांग यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना
  • उनके अधिकारों की रक्षा करना
  • भीड़भाड़ और अव्यवस्था को रोकना

निष्कर्ष

Railway Board के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अब दिव्यांग कोच में यात्रा को लेकर कोई भ्रम नहीं रह गया है। यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को उनकी सुविधा मिल सके।

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