CG Government Big Decision: सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में 25% स्टाम्प शुल्क छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना
CG Government Big Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री O. P. Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद यह नई व्यवस्था लागू हो गई है।

25 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलेगी छूट
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके दिवंगत होने की स्थिति में उनके जीवनसाथी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह सुविधा केवल एक बार दी जाएगी और 25 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू होगी। यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
सैनिकों के सम्मान में सरकार का बड़ा कदम
राज्य सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले सैनिकों को सम्मान देने और उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में संपत्ति की खरीद-बिक्री पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह फैसला उन सैनिकों के लिए खास माना जा रहा है, जो वर्षों तक देश की सेवा के लिए अपने घर और परिवार से दूर रहते हैं। इससे उन्हें घर या जमीन खरीदने में मदद मिलेगी।
छूट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाभ केवल एक बार ही मिलेगा, जिसके लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
सैनिकों और वीर नारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों सैनिक परिवारों और पूर्व सैनिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे सैनिक कल्याण और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
