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CG Ease of Doing Business Bill: कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को दी मंजूरी, देश का पहला राज्य बनेगा CG

CG Ease of Doing Business Bill: छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेश, उद्योग और व्यापार को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि इस तरह का व्यापक कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

CG Ease of Doing Business Bill

इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है, जिससे निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी और जटिलताओं से राहत मिल सके।

निवेशकों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

प्रस्तावित विधेयक में उद्योग और व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इनमें प्रमुख हैं—

  • Deemed Permission (डीम्ड परमिशन)
  • Self Certification (स्व-प्रमाणीकरण)
  • Third Party Verification (तृतीय-पक्ष सत्यापन)
  • Risk-Based Inspection (जोखिम आधारित निरीक्षण)
  • दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने का प्रावधान

सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेशकों का समय और लागत दोनों कम होंगे तथा उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया अधिक सहज बनेगी।

उद्योगों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार के अनुसार इस कानून के लागू होने से—

  • निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
  • नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
  • रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
  • राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी और आसान

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है।

इस संशोधन के तहत—

  • विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि का प्रावधान किया जाएगा।
  • छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  • विश्वविद्यालयों में आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं UGC एवं अन्य नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप विकसित की जाएंगी।
  • गुणवत्तापूर्ण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

नई शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा लाभ

सरकार का कहना है कि संशोधित नियमों से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना अधिक व्यावहारिक और आधुनिक होगी। इससे राज्य के छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी और शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

छत्तीसगढ़ बनेगा निवेशकों की पहली पसंद

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को उद्योग, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज होंगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी देना राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। यदि यह कानून लागू होता है तो निवेशकों को सरल, डिजिटल और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी, वहीं उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।

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