CG Cabinet Decisions: अतिथि व्याख्याता नीति में बड़ा बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण; कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले
Chhattisgarh Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में संशोधन, पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का अनुसमर्थन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद तैयार संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। नई नीति के तहत मेरिट सूची तैयार करने के नियमों को अधिक स्पष्ट किया गया है। यदि किसी एक श्रेणी में दो अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुभव के अंक देने की व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने अनुभव आधारित अंकों के प्रावधान में भी संशोधन किया है। अब अधिकतम 30 अनुभव अंक की व्यवस्था के तहत शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में भी यदि किसी अभ्यर्थी ने एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन कार्य किया है, तो उसे 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव को लेकर यह व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को मिलेगा पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में भी बदलाव किया गया है। अब कालखंड (पीरियड) आधारित भुगतान की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही कार्य-दायित्व, कार्य अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।
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फिल्म ‘हनुमान अंश’ रहेगी टैक्स फ्री
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का भी अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। अब इसके तहत दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघर संचालकों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी।
इस आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से इन पदों पर मिलेगा—
- पुलिस विभाग में आरक्षक
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक
- जेल विभाग में जेल प्रहरी
नई नियमावली में भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, सेवा शर्तें, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी।
- समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता।
- राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव को भी अनुभव अंकों में शामिल किया गया।
- विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर।
- कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू होगी।
- फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन।
- पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण लागू करने वाले नियमों को मंजूरी।
