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Chhattisgarh Government Expense Cut: सरकारी खर्चों में कटौती के लिए मितव्ययिता निर्देश जारी, विदेश यात्रा और कारकेड पर सख्ती

Chhattisgarh Government Expense Cut: Chhattisgarh सरकार ने वित्तीय अनुशासन और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को मितव्ययिता (Austerity) निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। O. P. Choudhary ने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की मंशा के अनुरूप यह कदम उठाया गया है ताकि अनावश्यक खर्चों में कमी लाई जा सके।

Chhattisgarh Government Expense Cut


सरकारी खर्चों में कटौती के लिए लागू होंगे ये नए नियम

राज्य सरकार ने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं:

  • मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडलों के कारकेड में केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे।
  • सरकारी वाहनों के उपयोग में संयम बरतने और ईंधन बचाने के निर्देश।
  • समान गंतव्य पर जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू।
  • चरणबद्ध तरीके से सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदला जाएगा।
  • बिजली की बचत के लिए कार्यालय समय के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना अनिवार्य।

सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक

अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्ती होगी।

  • सामान्य परिस्थितियों में सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही अनुमति मिलेगी।
  • इसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी।

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बैठकों में डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता

सरकार ने विभागों को निर्देश दिया है कि:

  • समीक्षा बैठकें अधिकतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हों।
  • भौतिक बैठकें यथासंभव महीने में केवल एक बार आयोजित की जाएं।
  • प्रिंटेड दस्तावेजों की जगह PDF और PPT का उपयोग किया जाए।
  • सभी कार्यालयीन कार्य और फाइलें अनिवार्य रूप से e-Office के जरिए संचालित हों।

बिजली और कागज की बचत पर विशेष जोर

राज्य सरकार ने ऊर्जा और संसाधनों की बचत को भी प्राथमिकता दी है।

  • कार्यालयों में बिजली की बर्बादी रोकने के लिए निगरानी।
  • कागज की खपत कम करने के लिए डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग।
  • अनावश्यक प्रिंटिंग पर रोक।

IGOT कर्मयोगी पोर्टल से होगा प्रशिक्षण

अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अब iGOT Karmayogi पोर्टल के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च कम किया जा सके।

30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे निर्देश

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और वित्तीय स्थिति के अनुसार आगे की समीक्षा की जाएगी।

क्या होगा असर?

इन मितव्ययिता निर्देशों से:

  • सरकारी खर्चों में कमी आएगी।
  • ईंधन और बिजली की बचत होगी।
  • डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
  • पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
  • प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

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