Raipur Poster Rules 2026: रायपुर में अब बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई, नगर निगम ने तय किए फ्री पोस्टर जोन
Raipur Poster Rules 2026: राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स लगाना आसान नहीं होगा। रायपुर नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत शहर के सभी 10 जोनों में पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय कर दिए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर लगाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए ई-चालान प्रणाली भी लागू की जाएगी। निगम ने राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, विज्ञापन एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापारियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।
दुकानों पर ब्रांडिंग के लिए भी लेनी होगी अनुमति
नई व्यवस्था के तहत अब दुकानदार अपनी दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे। यदि किसी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री का उपयोग करना है तो इसके लिए नगर निगम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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विभिन्न विज्ञापनों पर तय हुआ जुर्माना
नगर निगम की नई विज्ञापन नीति के अनुसार अलग-अलग प्रकार के अनधिकृत विज्ञापनों पर अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए हैं।
- सार्वजनिक स्थान पर अनधिकृत पोस्टर या फ्लेक्स – ₹5,000 तक जुर्माना
- दुकानों पर बिना अनुमति ब्रांडिंग या प्रचार सामग्री – ₹50,000 तक जुर्माना
- अनधिकृत होर्डिंग – न्यूनतम ₹1 लाख जुर्माना
- बिना अनुमति बल्क विज्ञापन – ₹10,000 प्रति आयोजन
- बिना अनुमति हवाई विज्ञापन – ₹2 लाख तक जुर्माना
इन स्थानों पर मुफ्त में लगा सकेंगे पोस्टर
नगर निगम ने शहर के प्रत्येक जोन में पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं।
जोन-01
- दम्मानी पेट्रोल पंप
- गुढ़ियारी पड़ाव
- पैराडाइज होटल
जोन-02
- एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन-03
- जोन कार्यालय
- एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन-04
- पुराना धरना स्थल
- बूढ़ातालाब
जोन-05
- गोल चौक
- लाखेनगर
- चंगोराभाठा
जोन-06
- आईएसबीटी
- पौनी पसारी
- 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री
जोन-07
- कबीर चौक फ्लाईओवर
जोन-08
- पौनी पसारी सब्जी मंडी
जोन-09
- मढ़िया तालाब
- जोरा
- फुंडहर पानी टंकी
जोन-10
- जोन कार्यालय
- अमलीडीह गौठान
20 करोड़ रुपये के विज्ञापन बाजार पर निगम की नजर
नगर निगम का कहना है कि अब केवल होर्डिंग और यूनीपोल ही नहीं, बल्कि दुकानों की कमर्शियल ब्रांडिंग, ऑफर बोर्ड, दिशा-सूचक बोर्ड और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी अनुमति व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम को विज्ञापन शुल्क से करीब ₹20.05 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। नई नीति से राजस्व में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
नियमों का सख्ती से होगा पालन
नगर निगम की राजस्व उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने कहा कि नई विज्ञापन नीति को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन एजेंसियों, प्रिंटिंग संस्थानों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही दिशा-सूचक बोर्डों की भी जांच जारी है।
