National Lok Adalat 2026: आज लगेगी नेशनल लोक अदालत, आपसी राजीनामे से होगा मामलों का त्वरित निराकरण
National Lok Adalat 2026: National Legal Services Authority (NALSA) के तत्वावधान में आज शनिवार, 9 मई 2026 को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। Chhattisgarh State Legal Services Authority (SALSA) के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित होगी। यह वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत है।

नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए मामलों का त्वरित, सस्ता और सरल समाधान करना है। इससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी और आम लोगों को शीघ्र न्याय मिलेगा।
किन मामलों का होगा निपटारा?
नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा:
- चेक बाउंस के मामले (धारा 138 Negotiable Instruments Act, 1881)
- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण
- बैंक रिकवरी केस
- बिजली बिल विवाद
- जल कर और संपत्ति कर संबंधी मामले
- ट्रैफिक चालान
- किराया नियंत्रण (Rent Control) मामले
- पारिवारिक और वैवाहिक विवाद
- भरण-पोषण (धारा 125 CrPC)
- राजस्व विवाद और बंटवारा
- वसीयत, दानपत्र और विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण
- दूरसंचार विभाग और नगरीय निकायों के वसूली प्रकरण
प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान
ऐसे मामले जो अभी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में हैं, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन के रूप में लोक अदालत में सुलझाया जाएगा। इसमें बैंक, बिजली विभाग, नगर निगम और दूरसंचार विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं।
आपसी समझौते से मिलेगा त्वरित न्याय
लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान किया जाता है। यहां दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ सामान्यतः अपील नहीं की जाती। इससे समय, धन और मानसिक तनाव की बचत होती है।
पक्षकार कैसे लें लाभ?
यदि आपका मामला न्यायालय में लंबित है या विवाद प्री-लिटिगेशन स्तर पर है, तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या न्यायालय में संपर्क कर अपने मामले को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
न्याय व्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा
नेशनल लोक अदालत न्यायपालिका पर भार कम करने और लोगों को सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। इससे हजारों मामलों का एक ही दिन में निपटारा संभव होता है।
