Cigarette Tax Hike: 1 फरवरी से महंगी होगी सिगरेट, जानिए कितना बढ़ जाएगा दाम
Cigarette Tax Hike 2026: सिगरेट पीने वालों के लिए नई खबर है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने GST के अलावा सिगरेट पर नई स्पेसिफिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। यह टैक्स अब सिगरेट की लंबाई और किस्म (फिल्टर/नॉन-फिल्टर) के आधार पर तय होगा, जिससे प्रीमियम और लंबी सिगरेट सबसे ज्यादा महंगी हो जाएंगी।

1 फरवरी 2026 से क्या बदलेगा?
सरकार ने 2017 के बाद पहली बार सिगरेट टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। अब एक्साइज ड्यूटी प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक के हिसाब से लगेगी और यह सीधे सिगरेट के साइज से जुड़ी होगी।
नई एक्साइज ड्यूटी (प्रति 1,000 सिगरेट)
- 65 मिमी से छोटी बिना फिल्टर सिगरेट: ₹2,050 (₹2.05 प्रति सिगरेट)
- 65 मिमी से छोटी फिल्टर सिगरेट: ₹2,100 (₹2.10 प्रति सिगरेट)
- 65–70 मिमी फिल्टर सिगरेट: ₹3,600 – ₹4,000 (₹3.60–₹4 प्रति सिगरेट)
- 70–75 मिमी फिल्टर सिगरेट: ₹5,400 (₹5.40 प्रति सिगरेट)
- 75 मिमी से लंबी / प्रीमियम सिगरेट: ₹8,500 तक (₹8.50 या उससे अधिक प्रति सिगरेट)
कीमतों पर क्या होगा असर?
नई एक्साइज ड्यूटी के बाद:
- छोटी और सामान्य सिगरेट थोड़ी महंगी होंगी
- लंबी और प्रीमियम सिगरेट की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आएगा
- अब सिगरेट की कीमत सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि लंबाई पर भी निर्भर करेगी
GST के ऊपर लगेगा नया टैक्स
यह नई एक्साइज ड्यूटी GST के अतिरिक्त होगी। फिलहाल तंबाकू उत्पादों पर 18% से 40% तक GST लगता है। हालांकि GST कंपेंसेशन सेस हटाया गया है, फिर भी कुल टैक्स बोझ करीब 53% के आसपास रहेगा।
WHO के मानक से अभी भी कम टैक्स
इतनी बढ़ोतरी के बावजूद भारत में सिगरेट पर टैक्स अभी भी WHO की सिफारिश (कम से कम 75%) से कम है। WHO का मानना है कि ज्यादा टैक्स से तंबाकू की खपत घटती है।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का मकसद:
- टैक्स चोरी रोकना
- सरकारी राजस्व बढ़ाना
- तंबाकू खपत कम करना
- पब्लिक हेल्थ मानकों को मजबूत करना
सरकार को उम्मीद है कि इससे सिगरेट पीने की आदत पर लगाम लगेगी और लंबे समय में स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।
