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Bulk Waste Generators: बल्क वेस्ट जनरेटर्स का केंद्रीय पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश

Bulk Waste Generators: छत्तीसगढ़ में बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) के लिए अब केंद्रीय पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 (Solid Waste Management Rules 2026) के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

Bulk Waste Generators


1 जून 2026 से लागू हुआ नया पोर्टल

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के ऑनलाइन पंजीयन के लिए नया केंद्रीकृत पोर्टल तैयार किया है।यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है, जहां सभी पात्र संस्थानों और प्रतिष्ठानों को अपना पंजीयन कराना होगा।

सभी नगरीय निकायों को दिए गए निर्देश

संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र में राज्य के—

  • नगर निगम आयुक्त
  • नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)
  • नगर पंचायत अधिकारियों

को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी Bulk Waste Generators का पंजीयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें।

क्या कहते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026?

Solid Waste Management Rules 2026 के तहत ऐसे सभी संस्थान, संगठन और प्रतिष्ठान जो निर्धारित सीमा से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें Bulk Waste Generator की श्रेणी में रखा गया है।

इन संस्थानों को—

  • कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन,
  • स्रोत पर कचरे का पृथक्करण,
  • और ऑनलाइन पंजीयन

कराना अनिवार्य है।

किन संस्थानों पर लागू होंगे नियम?

नियमों के तहत आमतौर पर निम्न संस्थानों को Bulk Waste Generator माना जाता है—

  • बड़े होटल
  • अस्पताल
  • शैक्षणिक संस्थान
  • सरकारी कार्यालय
  • निजी कार्यालय
  • मॉल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
  • बड़े आवासीय परिसर
  • औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान

ऑनलाइन पंजीयन क्यों है जरूरी?

केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से सरकार—

  • कचरा उत्पन्न करने वाले बड़े संस्थानों की निगरानी,
  • अपशिष्ट प्रबंधन की पारदर्शिता,
  • पर्यावरण संरक्षण,
  • और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन

को सुनिश्चित करना चाहती है।

विभाग ने निकायों को क्या कहा?

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन CPCB के केंद्रीकृत पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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