LPG Gas Booking New Rule: गैस सिलेंडर बुकिंग का नियम बदला, अब 21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलेंडर
LPG Gas Booking New Rule: देशभर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

नए नियम के अनुसार अब किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करने की अनुमति मिलेगी। ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में बदलाव कर दिया है, जिससे अब 21 दिन से पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग संभव नहीं होगी।
शुक्रवार से लागू हुआ नया नियम
तेल कंपनियों ने यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है और देशभर की सभी गैस एजेंसियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। पहले उपभोक्ता लगभग 15 दिन के भीतर ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह समय बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है।
डिलीवरी के समय देना होगा DAC कोड
गैस सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान अब Delivery Authentication Code (DAC) देना अनिवार्य कर दिया गया है। जब उपभोक्ता ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक करते हैं, तो उनके मोबाइल पर एक कोड भेजा जाता है। यह कोड डिलीवरी मैन को बताना जरूरी होगा, तभी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी।
ई-KYC भी हुई अनिवार्य
गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार अब एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-KYC भी जरूरी कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित होगी और गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
आपूर्ति को लेकर कंपनियों का बयान
तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। साथ ही कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह नियम गैस की बेहतर आपूर्ति और दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है।
