PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर से पहले PAN को Aadhaar से कैसे करें लिंक? जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
नई दिल्ली। अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बार फिर PAN-Aadhaar Linking को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, यदि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो आपका PAN इनऑपरेटिव (अमान्य) हो जाएगा।

इनऑपरेटिव PAN होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बैंक अकाउंट खोलने, KYC, बड़े वित्तीय लेनदेन जैसे कई काम अटक सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय अभी ही यह जरूरी काम पूरा कर लिया जाए।
PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों है जरूरी?
PAN और Aadhaar को लिंक करने का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और डुप्लीकेट PAN पर रोक लगाना है।
नए नियमों के अनुसार:
- 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना लिंक PAN अमान्य माना जाएगा
- अधिकतर PAN धारकों को लिंकिंग से पहले ₹1000 लेट फीस देनी होगी
- छूट किसे मिलेगी?
- जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 के बाद Aadhaar Enrolment ID के जरिए PAN जारी हुआ है, वे बिना किसी शुल्क के PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें? (Step-by-Step Guide)
PAN-Aadhaar Linking की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है:
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर Quick Links सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
- अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- डिटेल्स वेरिफाई करें
- अगर PAN पहले से लिंक होगा, तो स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
- अगर लिंक नहीं है, तो पहले ₹1000 फीस (NSDL पोर्टल से) जमा करें
- फीस वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा
- OTP डालते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
आमतौर पर 4–5 कार्यदिवस में PAN-Aadhaar Linking कन्फर्म हो जाती है।
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?
अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो:
- PAN Inactive हो जाएगा
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- बैंकिंग और KYC सेवाएं प्रभावित होंगी
- शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश से जुड़े काम अटक सकते हैं
