Raipur News: राजधानी रायपुर में 2 माह तक प्रमुख सड़कों पर रैली-जुलूस पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों को जाम से राहत देने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और शोभायात्रा पर रोक रहेगी।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 14 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
इन प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस प्रशासन ने जिन सड़कों को नो-प्रदर्शन जोन घोषित किया है, उनमें शामिल हैं—
- जी.ई. रोड (शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक)
- मालवीय रोड (जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक)
- सदर बाजार रोड (कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक)
- एम.जी. रोड (गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक)
जाम से राहत देने के लिए लिया गया फैसला
पुलिस के अनुसार, इन मार्गों पर प्रतिदिन भारी ट्रैफिक रहता है। रैली और जुलूस के कारण यातायात बाधित होने से आम नागरिकों, व्यापारियों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी होती है। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है ताकि शहर में यातायात सुचारू बना रहे।
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उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित समय के दौरान बिना अनुमति रैली, जुलूस या धरना आयोजित करने वालों के खिलाफ BNSS 2023 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
