Telegram Delhi High Court Verdict : RE-NEET 2026 से पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार
Telegram Delhi High Court Verdict : RE-NEET 2026 परीक्षा से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत RE-NEET परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा। यह प्रतिबंध 22 जून तक प्रभावी रहेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध तथ्यों और सामग्री पर विधिवत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया था। कोर्ट ने माना कि आदेश की प्रकृति आपातकालीन थी और इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे।
सरकार के पास है प्लेटफॉर्म बैन करने की शक्ति
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) सरकार को आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्लेटफॉर्म या ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश में किसी प्रकार की विचार-विमर्श की कमी नहीं पाई गई।कोर्ट ने यह भी कहा कि टेलीग्राम को आदेश की सूचना न मिलने संबंधी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रक्रिया का उचित पालन किया गया था।
RE-NEET 2026 परीक्षा को लेकर बढ़ाई गई निगरानी
21 जून को होने वाली RE-NEET 2026 परीक्षा को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा उपायों को और सख्त किया है। पिछले वर्षों में कई बार टेलीग्राम पर पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्र और परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा किए जाने के आरोप लग चुके हैं। इसी वजह से परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।
टेलीग्राम के फीचर्स भी बने चिंता का कारण
विशेषज्ञों के अनुसार टेलीग्राम के कुछ फीचर्स प्रशासन के लिए चुनौती बनते रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर बड़े समूह बनाए जा सकते हैं, भारी फाइलें साझा की जा सकती हैं और कुछ मामलों में सीमित पहचान के साथ अकाउंट संचालन संभव होता है। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग कर परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी तेजी से प्रसारित की जा सकती है।
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टेलीग्राम का पक्ष भी सुना गया
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि टेलीग्राम के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया गया था। उनकी दलीलों और जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मामले की समीक्षा एक उच्चस्तरीय समिति ने की थी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा।
