LPG Supply Rules: कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं को अब केवल 20% गैस, सरकार ने तय की प्राथमिकताएं
LPG Supply Rules: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी (LPG) की आपूर्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पिछले महीने की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला गैस की सीमित उपलब्धता और संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

क्या है नया नियम?
राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में गैस मिलेगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन रिफिल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।
किन संस्थानों को मिलेगी प्राथमिकता?
गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिकता श्रेणियां तय की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल
- सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप
- जेल और समाज कल्याण संस्थान
- रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन
- शासकीय कार्यालय और गेस्ट हाउस
- होटल और रेस्टोरेंट
- पशु आहार उत्पादन इकाइयां
सुरक्षा और निगरानी के निर्देश
बैठक में जिला प्रशासन को एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।
रोजाना होगी स्टॉक की समीक्षा
ऑयल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। इससे सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा।
क्यों लिया गया फैसला?
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता के साथ गैस उपलब्ध कराई जा सके और आम उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
