RBI सिक्के वैध या अवैध: RBI का बड़ा खुलासा 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के पूरी तरह वैध, अफवाहों पर न करें भरोसा
RBI सिक्के वैध या अवैध: देशभर में छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों को लेकर लगातार भ्रम बना हुआ था। कई बार दुकानदार, छोटे व्यापारी, रिक्शा चालक और सब्ज़ी विक्रेता 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और यहां तक कि 50 पैसे के सिक्के लेने से मना कर देते हैं। लोगों में यह गलतफहमी फैल गई थी कि पुराने डिज़ाइन या पुराने वर्ष वाले सिक्के अब मान्य नहीं हैं।

लेकिन इसी बीच रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान जारी किया है और सभी तरह की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।
RBI की स्पष्ट घोषणा — सभी सिक्के वैध हैं
RBI ने कहा है कि भारत में जारी किए गए सभी सिक्के—
- 50 पैसे
- 1 रुपया
- 2 रुपये
- 5 रुपये
- 10 रुपये
- 20 रुपये
पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और चलन में हैं।
RBI के अनुसार, सिक्कों के डिज़ाइन में समय-समय पर बदलाव होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इससे सिक्के की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अलग-अलग डिज़ाइन वाले सिक्के भी मान्य
कई लोगों का मानना था कि एक ही मूल्यवर्ग के अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्के नहीं चलेंगे, लेकिन RBI ने इसे भी मिथक बताया।
केंद्रीय बैंक ने कहा—
“एक मूल्य के सभी सिक्के, चाहे उनका डिज़ाइन कोई भी हो, भारत में पूरी तरह से वैध हैं।”
दुकानदार सिक्का लेने से मना करें तो क्या करें?
अगर कोई व्यापारी या दुकानदार सिक्का स्वीकार करने से मना कर रहा है, तो आप—
- इसे अपने बैंक में जमा कर सकते हैं
- या इसके बदले नकद नोट ले सकते हैं
बैंक सभी वैध भारतीय सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।
RBI का संदेश – अफवाहों पर न जाएं
RBI ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया या स्थानीय स्तर पर फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं पर भरोसा न करें। सभी सिक्के—चाहे पुराने हों, घिसे हों या डिज़ाइन बदला हो—भारतीय मुद्रा के रूप में मान्य हैं।
