Raipur News: ITMS कैमरों से ही कटेंगे E-Challan, 90 दिन में भुगतान नहीं करने पर कोर्ट पहुंचेगा मामला
Raipur News: रायपुर में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आईटीएमएस (ITMS) कैमरों के जरिए ही ई-चालान काटे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने रविवार को ITMS कंट्रोल रूम एवं कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और सिस्टम को और सख्त व पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर वसूली जैसे आरोपों से बचने के लिए मैन्युअल चालान की जगह केवल इलेक्ट्रॉनिक ई-चालान जारी किए जाएं। साथ ही वाहन मालिक को मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से चालान की सूचना भेजना अनिवार्य होगा।
90 दिन में भुगतान नहीं किया तो कोर्ट में केस
यदि वाहन स्वामी 90 दिनों के भीतर ई-चालान का भुगतान नहीं करता, तो संबंधित मामला अनिवार्य रूप से न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोर्ट में केस भेजने से पहले वाहन मालिक को नोटिस जारी करना भी जरूरी होगा।
लाइसेंस, बीमा और परमिट जैसी सेवाएं होंगी बाधित
पुलिस कमिश्नर ने परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ई-चालान का भुगतान नहीं होने पर निम्न सेवाएं रोकी जाएंगी:
- ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण
- वाहन परमिट और फिटनेस
- नामांतरण प्रक्रिया
- बीमा और प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC)
ई-चालान की राशि जमा होने के बाद ही ये सभी सेवाएं दोबारा शुरू होंगी। इससे चालान भुगतान दर बढ़ेगी और लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे।
नशे में ड्राइविंग और नो-एंट्री पर सख्त कार्रवाई
डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिए कि:
- नशे में वाहन चलाने वालों की मौके पर एल्कोमीटर से जांच की जाए
- नो-एंट्री उल्लंघन के मामलों में सीधे कोर्ट चालान भेजा जाए
निरीक्षण के दौरान एसीपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, सतीश ठाकुर, ट्रैफिक मुख्यालय प्रभारी टीकेलाल भोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
