PAN-Aadhaar Linking: अपने PAN-Aadhaar लिंक का स्टेटस ऐसे करें चेक, वरना देना होगा ₹1000 की लेट फीस
PAN-Aadhaar Linking News: 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन नजदीक आते ही आयकर विभाग ने PAN Card धारकों को अहम चेतावनी दी है। PAN को Aadhaar से लिंक करना अब सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जरूरी कानूनी आवश्यकता बन चुका है। अगर तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो आपका PAN कार्ड Inactive हो जाएगा और इससे जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

अगर आपको यह कन्फर्म नहीं है कि आपका PAN पहले से Aadhaar से लिंक है या नहीं, तो यहां जानिए स्टेटस चेक करने का आसान तरीका, लिंकिंग प्रक्रिया और लेट फीस से जुड़ी पूरी जानकारी।
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों है जरूरी?
आयकर विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना लिंक किया गया PAN कार्ड अधिकांश आधिकारिक कार्यों के लिए अमान्य हो जाएगा। इससे आप:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
- बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे
- KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे
- बड़े वित्तीय लेनदेन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है
सीधे शब्दों में कहें तो Inactive PAN भविष्य में गंभीर फाइनेंशियल दिक्कतें खड़ी कर सकता है।
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
अगर अभी तक आपका PAN और Aadhaar लिंक नहीं हुआ है, तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
- लॉगिन कर प्रोफाइल सेक्शन में जाएं
- “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- यदि लागू हो तो e-Pay Tax के जरिए ₹1000 की लेट फीस जमा करें
- पेमेंट कन्फर्म होने के बाद लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें
आमतौर पर कुछ कार्यदिवसों में PAN-Aadhaar लिंक अपडेट हो जाता है।
PAN-Aadhaar Link Status कैसे चेक करें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका PAN पहले से लिंक है या नहीं, तो यह तरीका अपनाएं:
- incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- “Link Aadhaar Status” विकल्प चुनें
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
पूरी प्रक्रिया में एक मिनट से भी कम समय लगता है।
PAN-Aadhaar Linking की अंतिम तारीख और लेट फीस
- अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
- लेट फीस: ₹1000 (जिनका PAN अभी तक लिंक नहीं है)
डेडलाइन के बाद PAN कार्ड Inactive हो जाएगा, इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें।
