Mungeli News: गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सील, नर्सिंग होम एक्ट उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
मुंगेली, छत्तीसगढ़: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। यह कदम नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन और ड्यूटी डॉक्टर की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद उठाया गया।

औचक निरीक्षण में खुली लापरवाही
कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
इस टीम में शामिल थे—
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शीला साहा
- नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार
- नायब तहसीलदार हरीश यादव
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। डॉक्टर की गैरमौजूदगी में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जो नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
पहले भी मिल चुकी थी चेतावनी
जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस समय भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे और संस्था को नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अस्पताल को सील कर दिया।
नियमों के पालन पर प्रशासन सख्त
सीएमएचओ ने स्पष्ट कहा है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है।
