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LPG Rules: गैस संकट के बीच बड़ा फैसला छात्रों को मिलेगा 5 किलो गैस सिलेंडर, ये दस्तावेज होंगे जरूरी

LPG Rules: एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के बीच प्रशासन ने छात्रों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। अब जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों में आसानी मिल सके।

LPG Rules

यह निर्णय कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर लिया गया। कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी गैस वितरकों के साथ आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की।

किन दस्तावेजों पर मिलेगा सिलेंडर?

प्रशासन के अनुसार छात्रों को 5 किलो का गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र

इन दस्तावेजों के आधार पर गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वितरण नियमानुसार किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अव्यवस्था या डिलीवरी मैन के साथ दुर्व्यवहार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन संस्थानों को प्राथमिकता

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि एम्स, मेकाहारा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय और अन्य समाज कल्याण संस्थानों में गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

बुकिंग और कनेक्शन से जुड़े नियम

  • शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद अगली बुकिंग संभव
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद बुकिंग
  • नए गैस कनेक्शन और सिंगल/डबल कनेक्शन पर फिलहाल रोक

प्रशासन की अपील

इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घबराएं नहीं, जिले में पर्याप्त गैस स्टॉक उपलब्ध है। किसी भी एजेंसी कार्यालय में भीड़ या अव्यवस्था न करें और वितरण प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रशासन के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर वे छात्र जो किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।

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