Chhattisgarh Property News: घर-जमीन की रजिस्ट्री हुई सस्ती, 0.60% सेस खत्म, आम जनता को बड़ी राहत
Chhattisgarh Property News: छत्तीसगढ़ में घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ को पारित कर दिया है, जिसके तहत अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

सालाना 460 करोड़ का बोझ होगा कम
वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार:
- इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला करीब ₹460 करोड़ का सालाना बोझ कम होगा
- पहले यह सेस 2023 में लागू किया गया था
- इसका उपयोग ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’ और ‘राजीव गांधी मितान क्लब’ के लिए किया जाता था
अब ये योजनाएं सामान्य बजट से संचालित होने के कारण सेस हटाना जरूरी समझा गया।
किसानों और ग्रामीणों को अतिरिक्त लाभ
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत भरे कदम उठाए हैं:
- वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन खत्म
- फिर से हेक्टेयर दर लागू
- छोटे जमीन मालिकों को ₹300–400 करोड़ का फायदा
- कृषि भूमि पर जटिल मूल्यांकन नियम हटाए गए
रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान और स्मार्ट
राज्य सरकार पंजीयन प्रक्रिया को आधुनिक बना रही है:
- रजिस्ट्री के साथ ही ऑटोमैटिक नामांतरण (Mutation)
- सुगम एप के जरिए लोकेशन ट्रैकिंग
- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य
- 10 कार्यालयों को PPP मॉडल पर हाई-टेक बनाया जा रहा है
CM विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह फैसला सिर्फ टैक्स में राहत नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर या जमीन खरीदते हैं।
उन्होंने कहा कि इससे:
- संपत्ति पंजीयन में बढ़ोतरी होगी
- आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी
- “विकसित छत्तीसगढ़” के निर्माण को नई ऊर्जा मिलेगी
क्या होगा असर?
इस फैसले से:
- घर और जमीन खरीदना सस्ता होगा
- रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा
- आम जनता का आर्थिक बोझ कम होगा
