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Chhattisgarh Liquor Plastic Bottle Rule: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से प्लास्टिक बोतलों में बिकेगी शराब, कीमतों में भी होगी कमी

Chhattisgarh Liquor Plastic Bottle Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य की सभी सरकारी शराब दुकानों में कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेची जाएगी। यह नया नियम प्रदेशभर की 800 से अधिक सरकारी दुकानों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

Chhattisgarh Liquor Plastic Bottle Rule


क्यों लिया गया यह फैसला?

नई आबकारी नीति के तहत इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण हैं:

  • कांच की बोतलों के टूटने से होने वाला नुकसान रोकना
  • परिवहन को आसान और सुरक्षित बनाना
  • सप्लाई चेन को मजबूत करना

प्लास्टिक बोतलें हल्की होने के कारण एक बार में ज्यादा स्टॉक ले जाना संभव होगा, जिससे दुकानों पर कमी की समस्या भी कम होगी।

सस्ती होगी शराब, उपभोक्ताओं को राहत

इस फैसले का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
आबकारी विभाग के अनुसार—

  • प्रति पेटी 50 से 60 रुपये तक की कमी संभव
  • पैकेजिंग लागत घटने से कीमतें कम होंगी

इससे शराब के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है।

पर्यावरण को लेकर उठी चिंता

प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से पर्यावरण पर असर को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।

हालांकि, सरकार ने इसके समाधान के लिए—

  • रिसाइक्लिंग व्यवस्था लागू करने
  • दुकानों पर डस्टबिन लगाने
  • खाली बोतलों के कलेक्शन सिस्टम तैयार करने

जैसे कदम उठाने की बात कही है।

1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू

यह नया नियम पूरे राज्य में एक साथ लागू होगा और सभी बोतलबंदी इकाइयों को नए मानकों के अनुसार उत्पादन शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह बदलाव राज्य के राजस्व और वितरण व्यवस्था को मजबूत करेगा।

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