CG News: छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की भागदौड़ खत्म, पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया है।

अब छत्तीसगढ़ में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।
जन्म प्रमाण पत्र होगा एकमात्र वैध दस्तावेज
जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में किए गए संशोधन के तहत— अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा।
इससे:
- पहचान पत्र
- शिक्षा में प्रवेश
- सरकारी योजनाओं का लाभ
- अन्य प्रशासनिक कार्य
में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। हालांकि, अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए पहले से मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता रहेगा।
तकनीकी समस्याएं दूर, पोर्टल पूरी तरह सुचारू
राज्य में अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में आई तकनीकी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से दूर कर लिया गया है।
वर्तमान में:
- पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है
- केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है
जिला स्तर पर प्रशिक्षण, नागरिकों को मिलेगी सहूलियत
नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा— जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्र भी होंगे डिजिटल
राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए—
- अक्टूबर 2023 से पहले जारी ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्रों को
- अब ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित करने की सुविधा दी है
इसके साथ ही:
- आधार कार्ड निर्माण
- अन्य पहचान संबंधी प्रक्रियाओं
में एकरूपता लाने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
