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CG News: फिंगरप्रिंट फेल होने पर फेस ऑथेंटिकेशन से होगा E-KYC, राशन दुकानों को सूची बनाने के निर्देश

CG News Raipur: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्ड धारकों की आधार आधारित E-KYC प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन राशन कार्ड सदस्यों का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है और इसी कारण उनका E-KYC पूरा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए अब चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication) सहित अन्य स्वीकृत विकल्पों से E-KYC की जाएगी।

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इस संबंध में जिला प्रशासन ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करें, जिनका E-KYC फिंगरप्रिंट फेल होने के कारण लंबित है।

जिले में 3.36 लाख सदस्यों का E-KYC अभी बाकी

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 22 लाख 4 हजार 430 राशन कार्ड सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 18 लाख 67 हजार 768 सदस्यों का E-KYC पूरा हो चुका है, जबकि 3 लाख 36 हजार 662 सदस्यों का E-KYC अभी शेष है।

इनमें बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य शामिल हैं जिनका:

  • फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा
  • अधिक उम्र होने के कारण बायोमेट्रिक फेल हो रहा
  • 3 से 5 वर्ष के छोटे बच्चे
  • दिव्यांग नागरिक
  • कठिन श्रम करने वाले श्रमिक

जिनकी उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं हैं।

मोबाइल एप के सर्वर में आ रही तकनीकी दिक्कत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य का आधार आधारित E-KYC अनिवार्य है। इसके लिए मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कई बार एप के सर्वर में तकनीकी समस्या आने के कारण सदस्य E-KYC नहीं कर पा रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश मामलों में एप के माध्यम से घर बैठे E-KYC संभव है। यदि फिर भी कोई समस्या आती है, तो हितग्राही अपनी राशन दुकान या संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

राशन दुकानों में एप से हो रहा E-KYC

खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए हैं कि:

  • छूटे हुए हितग्राहियों का E-KYC कराया जाए
  • मशीन और मोबाइल एप दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाए
  • जिनका फिंगरप्रिंट फेल हो रहा है, उनकी अलग सूची तैयार की जाए

इन्हीं सूचियों के आधार पर फेस ऑथेंटिकेशन से E-KYC की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मृत या अलग निवास करने वाले सदस्यों का नाम हटाना जरूरी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि:

  • कोई सदस्य मृत हो चुका है
  • विवाह के बाद अलग निवास कर रहा है

तो परिवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित राशन दुकान या स्थानीय निकाय कार्यालय में सूचना देकर नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि राशन कार्ड रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।

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