CG News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की डेडलाइन बढ़ी, 30 अप्रैल तक राहत; इसके बाद लगेगा 17% सरचार्ज
Property Tax 2026: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस नई डेडलाइन के बाद टैक्स जमा करने पर 17% सरचार्ज देना होगा।

दरअसल, निर्धारित समय सीमा में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों को अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा कर सकें।
क्यों बढ़ाई गई तारीख?
राजस्व वसूली लक्ष्य से पीछे रहने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे।
30 अप्रैल के बाद क्या होगा?
प्रशासन के अनुसार:
- 30 अप्रैल 2026 तक बिना अतिरिक्त शुल्क टैक्स जमा कर सकते हैं
- इसके बाद भुगतान करने पर 17% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके।
