CG Breaking: रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड, पांच आरोपियों को मिली जमानत
CG Breaking: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले में पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मामला एक टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें निरीक्षण प्रक्रिया में रिश्वत के बदले हेराफेरी के संकेत मिले थे।

मामले में आरोप लगाया गया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निरीक्षकों की गोपनीय जानकारी लीक कर अनुकूल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अवैध लाभ लिया गया। यह सुनवाई 29 अक्टूबर 2025 को हुई थी।
अदालत में पेश तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने आरोपी मयूर रावल, रजिस्ट्रार (गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर) की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि रावल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है।
चार्जशीट पहले ही सीबीआई विशेष न्यायालय रायपुर में दाखिल की जा चुकी है, जो करीब 18,000 पृष्ठों की है और 129 गवाहों पर आधारित है। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है, इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत होगा।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांचों आरोपियों को जमानत का लाभ दिया। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने पैरवी की।
