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Breaking News: अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

Breaking News: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 6 दिसंबर को जब वे सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने जा रहे थे, पुलिस ने थाने से करीब 20 मीटर पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।


मामले की पृष्ठभूमि

27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे और हंगामा किया था। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और नशे की हालत में मूर्ति तोड़ने की बात सामने आई थी। इसी घटना के बाद प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों समाजों में भारी आक्रोश फैल गया था।

कई जिलों में दर्ज हुई FIR

अमित बघेल के बयान को लेकर रायपुर, रायगढ़, सरगुजा समेत कई जिलों में FIR दर्ज की गई थी। सिंधी समाज ने कोतवाली थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार बढ़ते विवाद और विरोध के बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है।

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