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15 सितंबर से UPI ट्रांजैक्शन में बड़े बदलाव: GPay, PhonePe यूजर्स के लिए जरूरी जानकारी

UPI ट्रांजैक्शन लिमिट 2025: डिजिटल भुगतान में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 15 सितंबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव बड़े डिजिटल लेनदेन (P2M) पर केंद्रित होंगे, जिससे बीमा प्रीमियम, लोन ईएमआई, मार्केट निवेश, यात्रा बुकिंग जैसे भुगतान पहले से अधिक आसान हो जाएंगे। वहीं, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की दैनिक लिमिट 1 लाख रुपये ही बनी रहेगी।

UPI


UPI लिमिट में बड़े बदलाव – किस श्रेणी में कितनी बढ़ोतरी?

कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस

अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक और डेली कैप 10 लाख रुपये तक लेनदेन संभव होगा।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस व टैक्स पेमेंट

लिमिट बढ़कर 1 लाख से 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन।

ट्रैवल बुकिंग

अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक, डेली कैप 10 लाख रुपये।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

एक बार में 5 लाख रुपये तक पेमेंट, डेली कैप 6 लाख रुपये।

लोन व ईएमआई कलेक्शन

5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपये तक डेली कैप।

ज्वेलरी खरीदारी

1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख रुपये।

टर्म डिपॉजिट

2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन।

डिजिटल अकाउंट व विदेशी मुद्रा लेनदेन

डिजिटल अकाउंट की लिमिट यथावत 2 लाख रुपये।
फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैप 5 लाख रुपये।

NPCI का कहना

NPCI ने बताया कि ये बदलाव बड़े डिजिटल लेनदेन को आसान बनाएंगे, कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देंगे और कारोबारियों व आम उपयोगकर्ताओं को सुविधा देंगे। इससे ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को नई ताकत मिलेगी।


यूजर्स के लिए जरूरी बातें

GPay, PhonePe, Paytm और अन्य UPI ऐप यूजर्स को नए लिमिट्स की जानकारी होनी चाहिए।
बड़े ट्रांजैक्शन अब सुरक्षित और सरल होंगे।
15 सितंबर 2025 से ये नियम लागू हो जाएंगे।

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