CG News: SIR कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, सहायक शिक्षक निलंबित, DEO ने की कार्रवाई
CG SIR Action News: छत्तीसगढ़ में चल रहे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के दौरान लापरवाही बरतना एक सहायक शिक्षक को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बलिराम बघेल ने शासकीय कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। मामला बकावंड विकासखंड का है।

कहां और किस पर हुई कार्रवाई?
- विद्यालय: प्राथमिक शाला बड़ेपारा, छोटेदेवड़ा
- पद: सहायक शिक्षक – विवेक राणा
- जिम्मेदारी: मतदान केंद्र क्रमांक 198 के अंतर्गत नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस तामील कराना
शिक्षक को SIR से संबंधित नोटिस वितरित करने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन नोटिस प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने संबंधित मतदाताओं तक नोटिस नहीं पहुंचाया, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित हुई।
क्यों हुआ निलंबन?
जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे — शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में क्या रहेगा प्रावधान?
- निलंबन अवधि में मुख्यालय: कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लोहण्डीगुड़ा
- नियमानुसार मिलेगा: जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance)
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि SIR जैसे महत्वपूर्ण चुनावी पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी कार्य में कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
