Featuredछत्तीसगढ़

CG PG Medical Admission: राज्य कोटा प्रथम चरण काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी, हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर रहेगा निर्भर

CG PG Medical Admission: छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (PG Medical Admission 2025) के तहत राज्य कोटा के प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी कर दिया गया है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए और केंद्रीय चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा निर्धारित अनिवार्य समय-सीमा के अनुरूप लिया गया है।

राज्य काउंसिलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि यह सीट आबंटन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। वर्तमान प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अभ्यर्थी का शैक्षणिक सत्र अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

गौरतलब है कि WPC क्रमांक 5937/2025 (समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP Diary No. 36551/2025) दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर को 20 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुच्छेद 21 को लेकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

एक अन्य याचिका भी विचाराधीन

यह मामला WPC क्रमांक 6449/2025 (प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) से भी जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।

अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना

राज्य काउंसिलिंग समिति ने साफ किया है कि:

  • प्रथम चरण का सीट आबंटन अस्थायी प्रकृति का है
  • सभी सीटें अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी
  • अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखने की सलाह दी गई है

काउंसिलिंग क्यों है जरूरी?

यदि काउंसिलिंग प्रक्रिया रोकी जाती है, तो MCC द्वारा तय समय-सीमा प्रभावित हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर PG मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया बाधित होने की आशंका रहती है। इसी कारण राज्य सरकार ने काउंसिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *