Breaking News: हाईकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में याचिका खारिज
Breaking News: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को हेट स्पीच के आरोपों से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लंबित आपराधिक जांच के दौरान अदालत गिरफ्तारी का निर्देश नहीं दे सकती, न ही जांच की निगरानी करती है।

गिरफ्तारी और मॉनिटरिंग की मांग पर अदालत का सख्त रुख
याचिकाकर्ता ने बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की कोर्ट-निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि जांच का तरीका तय करना या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी का आदेश देना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट होगा, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
रायपुर निवासी ने लगाई थी याचिका
यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने खुद अदालत में अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि अमित बघेल लगातार भड़काऊ बयान देते रहे हैं और सिंधी, जैन तथा अग्रवाल समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं।
कई FIR के बावजूद कार्रवाई में ढिलाई का आरोप
याचिकाकर्ता के अनुसार, बघेल के खिलाफ जगदलपुर सहित विभिन्न स्थानों पर FIR दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कथित तौर पर कार्रवाई में देरी कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक संरक्षण का मामला बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।
राज्य सरकार बोली — जांच प्रक्रिया अनुसार जारी
राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि एफआईआर के आधार पर जांच कानून सम्मत तरीके से चल रही है और सरकार पर लगाए आरोप तथ्यहीन हैं।
अदालत ने क्यों किया हस्तक्षेप से इंकार
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि चूंकि विभिन्न FIR की जांच पहले से जारी है, इसलिए इस चरण में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
