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Voter List Special Campaign: छूटे और पहली बार मतदाताओं के नाम जोड़ने चलेगा विशेष अभियान, BLO घर-घर करेंगे सत्यापन

Voter List Special Campaign: मतदाता सूची में नाम जोड़ने से छूट गए लोगों, पहली बार वोट देने वाले युवाओं और पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत Booth Level Officers (BLOs) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र पाए जाने पर Form 6 के जरिए नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

Voter List Special Campaign

आयोग के मुताबिक मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। जो पात्र व्यक्ति अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है या किसी कारण से उसका नाम सूची से हट गया है, वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।

BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन

विशेष अभियान के तहत BLO वर्तमान मतदाता सूची की तुलना Pre-SIR Electoral Roll से करेंगे। इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पहले की सूची में दर्ज थे लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिह्नित मतदाताओं की मौजूदा स्थिति जानने के लिए BLO House-to-House (H2H) Verification करेंगे। सत्यापन के दौरान पात्र व्यक्ति मिलने पर उसके नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form 6 भरवाया जाएगा। ECI के अनुसार BLO को घर-घर अभियान के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form 6 उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

छूटे हुए और पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर रहेगा फोकस

इस अभियान में सिर्फ पहले की सूची से छूटे मतदाताओं की पहचान ही नहीं की जाएगी, बल्कि पहली बार मतदान करने वाले युवा और अन्य पात्र लेकिन अभी तक पंजीकृत नहीं हुए नागरिकों को भी मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। BLO अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क के दौरान ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और पात्रता पूरी होने पर Form 6 के जरिए पंजीकरण की सुविधा देंगे। ECI के मुताबिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिक Form 6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को qualifying dates के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

ASDD मतदाताओं की सूची से भी होगी जांच

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया में BLO द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट यानी ASDD मतदाताओं से संबंधित जानकारी तैयार की गई थी। इस तरह की सूचियों को संबंधित स्थानीय निकायों और अधिकारियों के कार्यालयों में प्रदर्शित करने के साथ राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) के साथ साझा करने तथा संबंधित CEO की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद दावे और आपत्तियों पर निर्णय लेकर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। आयोग की SIR प्रक्रिया में BLO की ओर से घर-घर जाकर सत्यापन और नए मतदाताओं के लिए Form 6 उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा होगी सूची

अभियान के दौरान BLO द्वारा तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद बूथवार तैयार की गई सूचियां संबंधित EROs द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएंगी, ताकि यदि कोई पात्र मतदाता नामांकन से छूट गया हो तो उसका नाम दर्ज कराने का अवसर मिल सके।

रैन बसेरों और मजदूर कॉलोनियों में भी विशेष कैंप

आयोग के निर्देशों के अनुसार नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Booth Level Camps आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों, बेघर लोगों और वंचित या हाशिए पर रहने वाले लोगों के नामांकन के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाना है, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।

मतदाता खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं नाम जुड़वाने के लिए आवेदन

अगर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह सिर्फ BLO के घर आने का इंतजार किए बिना भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। निर्वाचन आयोग के Voters’ Services Portal पर नए मतदाता के लिए Form 6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मतदाता अपना नाम Electoral Roll में ऑनलाइन खोज सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक मतदाता यह भी जांच सकते हैं कि उनका नाम Electoral Roll में दर्ज है या नहीं। नाम सूची में होना मतदान के लिए जरूरी है।

अभियान की होगी नियमित निगरानी

विशेष अभियान की प्रगति की निगरानी Chief Electoral Officer (CEO), District Election Officer (DEO) और Electoral Registration Officer (ERO) स्तर पर की जाएगी। साथ ही SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) गतिविधियों के जरिए लोगों को मतदाता पंजीकरण के अवसर और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।

मतदाताओं के लिए जरूरी बात

अगर आपका या आपके परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो पहले Electoral Roll में नाम चेक करें। नाम नहीं होने पर Form 6 के जरिए नए मतदाता के रूप में पंजीकरण किया जा सकता है। ECI की आधिकारिक सेवा पर मतदाता सूची खोजने और नए पंजीकरण दोनों की सुविधा उपलब्ध है।

निष्कर्ष

Voter List Special Campaign के तहत छूटे हुए, पहली बार मतदान करने वाले और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और पात्र लोगों को Form 6 के जरिए नाम जोड़ने में मदद करेंगे। इसके साथ ही बूथ स्तर के कैंप और वंचित वर्गों के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

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