FeaturedTrending

फ्लाइट और होटल होंगे सस्ते! जानिए 22 सितंबर से कैसे बदलेगा आपका ट्रैवल खर्च

नई दिल्ली: यात्रियों के लिए खुशखबरी है। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 3 सितंबर 2025 को होटल स्टे और एयर ट्रैवल पर लगने वाले टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए फैसले 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसके बाद यात्रियों को फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग दोनों पर कम खर्च करना पड़ेगा।

फ्लाइट और होटल होंगे सस्ते!

होटल्स पर कम होगा GST

होटल में ठहरने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव आया है। अब तक ₹7,500 तक के कमरे पर 12% GST (ITC सहित) लगता था। नई दरों के अनुसार:

  • ₹1,000 तक का रूम – अब भी GST फ्री रहेगा।
  • ₹1,000 से ₹7,500 तक का रूम – अब केवल 5% GST (बिना ITC) देना होगा।
  • ₹7,500 से ऊपर के लग्ज़री होटल्स – 18% GST पहले की तरह ही रहेगा।

इस बदलाव से मिडिल क्लास और बजट ट्रैवलर्स को सीधे फायदा होगा।

फ्लाइट टिकट होंगे सस्ते

हवाई यात्रा की बात करें तो यहां भी यात्रियों का खर्च घटेगा।

  • इकोनॉमी क्लास टिकट पर अब 5% GST लगेगा (पहले 12%)।
  • बिजनेस क्लास टिकट पर 12% GST लगेगा (पहले 18%)।

यानी अब एयर ट्रैवल और भी किफायती हो जाएगा।

टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट

विशेषज्ञों के मुताबिक, होटल और फ्लाइट पर घटे टैक्स का सीधा असर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर होगा। इससे लोगों का मूड ट्रैवल और फेस्टिवल सीज़न में ज्यादा खर्च करने का बनेगा।

कम टैक्स का मतलब है – सस्ता ट्रैवल, ज्यादा सेलिब्रेशन और पर्यटन को बढ़ावा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *