Historical changes in health services: दवाओं पर GST हुआ खत्म, जानिए कब से लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं (life-saving drugs) पर लगने वाला 12% GST पूरी तरह हटा दिया है। यह फैसला 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST काउंसिल (GST Council) की बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाना है।

कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और जेनेटिक रोगों की दवाएं होंगी सस्ती
अब तक, कैंसर, जेनेटिक बीमारियों, ब्लड डिसऑर्डर और अन्य दुर्लभ रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इन दवाओं पर 12% का GST लगता था, जिससे उनकी कीमतें काफी बढ़ जाती थीं। इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाता था। GST हटने से इन दवाओं की कीमतों में सीधे तौर पर कमी आएगी, जिससे इलाज का खर्च कम होगा।
यह फैसला 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस तारीख के बाद, इन 33 दवाओं की खरीद पर किसी भी तरह का कर नहीं लिया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर मरीजों को फायदा होगा।
इन 33 दवाओं से हटा GST: पूरी लिस्ट
सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। नीचे उन 33 दवाओं की पूरी सूची दी गई है जिन पर अब कोई GST नहीं लगेगा:
ओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक
अस्सिमिनिब
मेपोलिज़ुमाब
पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
दारातुमुमाब
दारातुमुमाब (सबक्यूटेनियस)
टेक्लिस्टमाब
अमिवान्तमाब
एलेक्टिनिब
रिस्डिप्लाम
ओबिनुटुज़ुमाब
पोलाटुज़ुमाब वेडोटिन
एन्ट्रेक्टिनिब
अटेज़ोलिज़ुमाब
स्पेसोलिमाब
वेलाग्लुसेरेस अल्फा
अगाल्सिडेस अल्फा
रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल
इडुरसुल्फेटेस
अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा
लारोनिडेस
ओलिपुडेस अल्फा
टेपोटिनिब
एवेलुमाब
एमिसिज़ुमाब
बेलुमोसुडिल
मिग्लुस्तात
वेलमानेस अल्फा
अलिरोकुमाब
एवोलोकुमाब
सिस्टामीन बिटारट्रेट
सी1-इनहिबिटर (इंजेक्शन)
इन्क्लिसिरन
यह फैसला गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी जीत है, जो अब इन महंगी दवाओं को आसानी से खरीद सकेंगे। सरकार का यह कदम भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।