Chhattisgarh Shop and Establishment Act: अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र, पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
Chhattisgarh Shop and Establishment Act: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया गया है। नए नियमों के तहत अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र
संशोधित नियम 4 के अनुसार नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद वेब पोर्टल से श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number) सहित पंजीयन प्रमाणपत्र 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। इससे व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगी।
पूरी प्रक्रिया हुई डिजिटल
राज्य सरकार ने पंजीयन और रिकॉर्ड प्रबंधन की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा। वेब पोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र पूरी तरह वैध माना जाएगा। हालांकि यदि आवेदन में दी गई जानकारी, दस्तावेज या तथ्य गलत या भ्रामक पाए जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी।
प्रतिष्ठान में प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार प्रत्येक दुकान और स्थापना संचालक को अपने पंजीयन प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान के प्रमुख और स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें: CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के लिए बने अनुकूल हालात..
अब ऑनलाइन होंगे सभी संशोधन
यदि किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता का नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या, व्यवसाय की प्रकृति या अन्य विवरणों में बदलाव होता है, तो अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। संशोधन के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ई-चालान के माध्यम से होगा। आवेदन जमा होने के बाद संशोधित प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।
नए प्रपत्र में देनी होगी विस्तृत जानकारी
राज्य सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को पूरी तरह समाप्त कर नया प्रारूप लागू किया है। इसमें कई अतिरिक्त जानकारियां शामिल की गई हैं, जैसे—
- श्रम पहचान संख्या और दिनांक
- प्रतिष्ठान का पूरा पता
- मोबाइल नंबर और ई-मेल
- व्यवसाय का प्रकार
- निजी या सार्वजनिक संस्था का विवरण
- संगठन का स्वरूप (प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, ट्रस्ट आदि)
- EPF और ESI पंजीयन जानकारी
- नियोक्ता एवं प्रबंधक का विवरण
- कर्मचारियों का वर्गवार विवरण
- साप्ताहिक अवकाश की जानकारी
Ease of Doing Business को मिलेगा बढ़ावा
श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता के अनुसार यह संशोधन राज्य में ‘Ease of Doing Business’ को मजबूत करेगा। ऑनलाइन पंजीयन, स्व-घोषणा आधारित व्यवस्था और समयबद्ध सेवा से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
