ITR Filing 2025: 15 सितंबर की डेडलाइन मिस की तो क्या होगा? जानें कितना लगेगा जुर्माना और कब तक कर सकते हैं फाइल
ITR Filing 2025: यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास 15 सितंबर 2025 तक का समय है। यह तिथि अससेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए निर्धारित की गई है। CBDT ने पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी, ताकि टैक्सपेयर्स को नए बदलावों के अनुसार तैयारी का समय मिल सके।

लेकिन अगर आप इस तय तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? जवाब है—आप अब भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना चुकाना होगा।
क्या है बिलेटेड रिटर्न (Belated Return)?
यदि कोई टैक्सपेयर तय तारीख तक ITR नहीं फाइल कर पाता है, तो वह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित जुर्माना देना होगा। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है।
लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लगेगा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय किया गया है:
जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा।
जिनकी आय ₹5 लाख या उससे कम है, उनके लिए अधिकतम जुर्माना ₹1,000 तय किया गया है।
ध्यान दें कि ये पेनाल्टी सिर्फ बिलेटेड रिटर्न पर लागू होती है, और इसे रिटर्न फाइलिंग के समय ही जमा करना होता है।
ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने मई 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इसी कारण तकनीकी तैयारियों को देखते हुए डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया है।
मुख्य बातें संक्षेप में:
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025
- बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन: 31 दिसंबर 2025
- जुर्माना (₹5 लाख से अधिक आय): ₹5,000
- जुर्माना (₹5 लाख या कम आय): ₹1,000
- बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है तो धारा 139(4) के तहत करें