April 1 New Rules 2026: आज से बदल गई आपकी जेब की गणित, ये चीजें हुई महंगी-सस्ती
April 1 New Rules 2026: नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। जहां एक ओर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सस्ती हुई है, वहीं पेट्रोल, शराब और कॉमर्शियल गैस के दामों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ में हुए बड़े बदलाव
1 अप्रैल से लागू नए नियमों के तहत प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी पर 12% सरचार्ज खत्म कर दिया गया है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री अब सस्ती हो गई है। इसके विपरीत, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
शराब के शौकीनों के लिए झटका है, क्योंकि विदेशी शराब और बीयर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत रायपुर में करीब 2300 रुपये तक पहुंच गई है।
टोल और डिजिटल पेमेंट में बदलाव
अब देशभर के टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स केवल FASTag या UPI के जरिए ही चुकाना होगा। इससे हाईवे पर सफर महंगा और पूरी तरह डिजिटल हो गया है।
टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है, जिसने 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह ले ली है। अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ लागू किया गया है, जिससे टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
रेलवे टिकट नियम भी बदले
अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर रिफंड पाने के लिए कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना जरूरी होगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। हालांकि, यात्री अब भी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
आम जनता पर असर
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। जहां एक ओर रजिस्ट्री सस्ती होने से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत मिलेगी, वहीं पेट्रोल, गैस और शराब महंगी होने से खर्च बढ़ेगा। टोल और डिजिटल पेमेंट के नए नियमों से यात्रा और लेनदेन का तरीका भी बदल जाएगा।
