Raipur Property Tax Deadline 2026: जनसुविधा के लिए बड़ा फैसला अवकाश में भी खुले रहेंगे राजस्व कार्यालय
Raipur Property Tax Deadline 2026: नगर निगम रायपुर ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक शासकीय अवकाश के दिनों में भी निगम के सभी 10 जोन के राजस्व कार्यालय और काउंटर खुले रहेंगे। इस दौरान शहरवासी आसानी से अपने बकाया संपत्ति कर (Property Tax) का भुगतान कर सकेंगे।

31 मार्च अंतिम तिथि, नहीं चुकाया टैक्स तो लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर बकायादारों पर 17% अधिभार (सर्चार्ज) लगाया जाएगा। निगम प्रशासन ने सभी संपत्तिकरदाताओं से समय रहते भुगतान करने की अपील की है ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके।
बड़े बकायादारों पर होगी सख्त कार्रवाई
राजस्व विभाग ने बड़े बकायादारों को कड़ी चेतावनी जारी की है।
अगर तय समय सीमा तक बकाया जमा नहीं किया गया तो—
- कुर्की (Property Attachment)
- सीलबंदी (Sealing Action)
जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन और ऐप से भी कर सकते हैं भुगतान
नागरिकों की सुविधा के लिए निगम ने डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं:
- “मोर रायपुर” मोबाइल ऐप (Play Store पर उपलब्ध)
- आधिकारिक वेबसाइट: https://mcraipur.in/
इन माध्यमों से घर बैठे भी आसानी से टैक्स जमा किया जा सकता है।
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने अपील की है कि सभी करदाता अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर बकाया जमा कर कानूनी कार्रवाई से बचें।
